पांच लाख से लेकर 7.5 लाख तक के वार्षिक आय वालों के लिए टैक्स 20 फीसद से कम कर 10 फीसद किया गया।
रिपोर्ट4इंडिया ब्यूरो/ नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने 2020 के बज़ट में नौकरी पेशा वालों के लिए इनकम टैक्स आय में बड़ी राहत दी है। टैक्स स्लैब में छूट को जस का तस रखा गया है परंतु 5 लाख से 7.5 लाख रुपए वार्षिक आय पर 20 फीसद लगने वाले टैक्स को कम कर आधा यानी 10 फीसद कर दिया गया। हालांकि, करदाताओं को नये और पुराने कर स्लैब में कोई भी चुनने का अधिकार है।
नये टैक्स स्लैब के मुताबिक 7.5 लाख से 10 लाख तक के आय पर 20 फीसद की जगह 15 फीसद टैक्स देय होगा। 10 लाख से 12.5 लाख तक 20 फीसद जबकि 12.5 लाख से 15 लाख पर 25 फीसद और 15 लाख से अधिक पर 30 फीसद टैक्स देय होगा।