GURUGRAM : रेयान स्कूल छात्र प्रिंस के हत्यारोपी को हाईकोर्ट से जमानत नहीं

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8 सितम्बर 2017 को रेयान स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की बाथरूम में हत्या कर दी गई थी।

report4india/ gurugram.

सोहना रोड स्थित रेयान स्कूल के मासूम छात्र प्रद्युम्न (सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाया गया नाम प्रिंस) के हत्या का आरोपित भोलू (कोर्ट द्वारा सुझाया गया नाम) की एकबार फिर जमानत याचिका खारिज हो गई। हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। सीबीआई जांच के बाद भोलू को हत्या का आरोपी बनाया गया था। जबकि गुरुग्राम पुलिस ने भोलू की जगह स्कूल बस कंडक्टर को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था। सीबीआई जांच में कंडक्टर को क्लीन चिट दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि 8 सितम्बर 2017 को रेयान स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की बाथरूम में हत्या कर दी गई थी। सीबीआई की जांच के मुताबिक भोलू जो दसवीं का छात्र था ने साजिश रचकर परीक्षा रुकवाने के लिए चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तत्कालीन सरकार में एक मंत्री पर आरोपितों को बचाने का आरोप था। मंत्री ने साफतौर पर सीबीआई जांच की मांग पर भद्दी टिप्पणी की थी। उन्हीं के ईशारे पर पत्रकारों पर पुलिस ने क्रूरता से लाठी चलाई गई। आरोपितों को बचाने में शामिल जिला कोर्ट में वकीलों की टीम ने पत्रकारों पर हमला किया था। आरोपितों को बचाने में जिस तरह से तत्कालीन सरकार की भूमिका रही कि पूरे मामले की जांच के लिए गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर द्वारा गठित एसआईटी ने ही भोलू की जगह कंडक्टर को आरोपित बनाकर मीडिया के सामने पेश किया था।