पिछले एक माह से नागरिकता कानून के विरोध में मुसलिम बाहुल्य शाहीन बाग में रात-दिन जारी आंदोलन के चलते लाखों लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनज़र दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई।
Report4India Bureau/ New Delhi.
दिल्ली के ओखला क्षेत्र के मुसलिम बाहुल्य इलाका शाहीन बाग में नागरिकता कानून के विरोध में जारी धरना को लेकर नोएडा-कालिंदी कूंज मार्ग को बंद किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस व सरकार को कानून के मुताबिक काम करने को कहा है। कोर्ट ने संबंधित विभागों से कहा है कि वे जनहित को ध्यान में रखते हुए काम करें। कोर्ट आज मंगलवार को दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
सड़क बंद होने से लाखों लोगों को पिछले एक माह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि, हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई आदेश जारी नहीं किया है परंतु, हाईकोर्ट का कहना साफ है कि जनहित के मुताबिक कानून-व्यवस्था लागू किया जाए। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह बड़ी पिक्चर देखे और आम लोगों के हित में काम करें। हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश में शाहीन बाग पर जारी धरने को खत्म करने की बात साफ तौर पर नहीं की है।
उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग क्षेत्र में 15 दिसंबर से प्रदर्शन हो रहा है। यहां मुसलिम आबादी के अलावा जामिया व जेएनयू के वामपंथी छात्रों सहित कई वामपंथी विचारधारा से जुड़े संस्थाओं के अलावा कांग्रेस के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं।