आशीष टेनी के वकील सलील कुमार श्रीवास्तव बोले, “केस में हाईकोर्ट ने उनके पक्ष को समझा, जमानत दी। मेरा मुवक्किल विरोधी द्वारा अपने मंत्री पिता को किये गये टारगेट का खामियाजा भुगतना पड़ा है। वे घटना के दौरान वाहन में मौजूद नहीं थे।”
report4india/lucknow/new delhi.
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जेल में बंद आरोपित केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ज़मानत दे दी। देर शाम तक उनके जेल से बाहर निकलने की उम्मीद है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी जांच कर रही है।
उल्लेखनीय है कि सआईटी ने इस मामले की जांच के बाद मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ पांच हजार पन्नों का आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। आरोप पत्र में आशीष मिश्रा के बारे में बताया गया है कि वह घटनास्थल पर मौजूदा था। हालांकि, मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी और आशीष मिश्रा टेनी अपने बचाव पक्ष में यह दलीलें पेश करते रहे हैं कि वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे।
उधर, आशीष टेनी के वकील ने कहा है कि मामले में हाईकोर्ट ने उनके पक्ष को समझा है और जमानत दी है। मेरा मुवक्किल विरोधी द्वारा अपने मंत्री पिता को किये जा रहे टारगेट का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वे घटना के दौरान वाहन में मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा, वे देर शाम तक सभी आवश्यक कार्यवाही के पूरा होने के बाद या फिर शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं।