आज से लॉकडाउन 3, ढील और पाबंदी एक नज़र

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लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र व राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को लेकर कुछ छूट का प्रावधान किया। उधर, विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के काम में जुटीं हुईं हैं। हालांकि, रेड जोन वाले जिलों में पूरी सावधानी के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन अनिवार्य है।

रिपोर्ट4इंडिया ब्यूरो/ नई दिल्ली।

देशभर में कोरोना को लेकर घोषित लॉकडाउन का तीसरा चरण आज सोमवार से शुरू हो रहा है जो 17 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान राज्यों में जोनवाइज़ लॉकडाउन में ढील और पाबंदियों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। राज्यों में रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीन जोन बनाएं गए हैं, जो छूट का आधार है।

लॉकडाउन के तीसरे चरण में केंद्र सरकार ने कई आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की छूट दी है। रेड जोन दिल्ली में सीएम केजरीवाल कुछ रियायतें देने की बात जोरशोर से कर रहे हैं।

केजरीवाल के अनुसार, दिल्ली में जरूरी सेवाओं से संबंधित सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे, जहां सौ फीसद लोग काम करेंगे। गैर-जरूरी सरकारी सेवाओं में डिप्टी सेक्रेटरी और 33 फीसदी स्टाफ आएगा।। निजी संस्थान में भी 33 फीसदी स्टाफ काम पर लौटेंगे। स्टेशनरी और सभी तरह की स्टैंड-अलोन शॉप खुलेंगी। शराब की दुकानें भी खुलेंगी। जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां भी खुलेंगी। उनकी सप्लाई चेन भी खुलेगी। आईटी हार्डवेयर, ई-कॉमर्स में जरूरी सेवाएं रहेंगी। इसके अलावा शादी समारोह के लिए 50 लोगों को इजाजत दी गई है। किसी के निधन पर 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का संचालन होगा। इनका संचालन 50 फीसदी सीटों के साथ किया जाएगा, जो जिले की सीमाओं में ही होगा। टैक्सी शहर के भीतर सिर्फ दो सवारियों को बिठाकर चल सकती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने एहतियात के साथ औद्योगिक गतिविधियों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ इजाजत है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई-कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति होगी। गैरआवश्यक गतिविधियों का आवागमन शाम 7 से सुबह 7 बजे तक के लिए नहीं होगा।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में दुकानों को खोलने के लिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के तहत निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट बनाए गए जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। एमएमआर और पीएमआर क्षेत्रों में दुकानों को खोला जा सकेगा लेकिन इसके कुछ शर्तें होंगी। स्टैंड अलोन शॉप को ही खोलने की अनुमति दी जाएगी। मॉल और प्लाजा में दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केवल गैर-जरूरी कमोडिटीज की 5 दुकानें ही हर लेन में खुली रहेंगी।इसके अलावा जरूरी दुकानों के लिए संख्या नहीं निर्धारित की गई है। शराब की दुकानें खुली रहेंगी लेकिन उन्हीं दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाएगी, जो किसी भी मॉल और रेस्त्रां का हिस्सा नहीं होंगी। सैलून पर पाबंदी लागू रहेगी।