मानहानि केस में सूरत सेशन कोर्ट ने अपील खारिज़ की, 23 मार्च 2023 को निचली अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ केस में 2 साल की सज़ा सुनाई है।
report4india/ New Delhi.
मोदी सरनेम मामले में सज़ा पाये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने मामले में राहुल की सज़ा के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। यानी कि, मामले में निचली अदालत के राहुल गांधी की 2 साल की सज़ा पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अब राहुल गांधी इस मामले को हाईकोर्ट में अपील के लिए जा सकते हैं।
सेशन कोर्ट ने 13 अप्रैल को दायर याचिका पर सुनवाई कर फैसले को 20 अप्रैल के लिए सुरक्षित कर लिया था।
उल्लेखनीय है कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक सभा को संबोधित कर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए नीरव मोदी, ललीत मोदी का हवाला देते हुए कहा था कि ‘सभी मोदी सरनेम वाले चोर ही क्यों होते हैं।’
इससे पहले राहुल गांधी राफेल खरीद ममाले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरोपित करते हुए नारा लगाते थे कि ‘चौकीदारी चोर हैं।’